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हरियाणा में नौ अगस्त तक फिर बढ़ी सख्ती: मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को रहेगी छूट

 ताजा खबर : चंडीगढ़। हरियाणा (Hariyana) में बढ़ते कोरोना संक्रमण (corona infection) को देखते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार (Manohar Lal Khattar Govt.) ने एक बार फिर सख्ती (strictly) दिखानी शुरू कर दी है। और राज्य में जारी सख्ती को एक हफ्ते और बढ़ाकर नौ अगस्त कर दिया है। हालांकि दुकानों, मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल और कॉरपोरेट कार्यालयों को खोलने के संबंध में लॉकडाउन की मौजूदा ढील जारी रहेगी।

मुख्य सचिव विजय वर्धन (Vijay Vardhan) द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा (corona virus lockdown) को दो अगस्त (सुबह पांच बजे से) से नौ अगस्त (पांच बजे सुबह तक) तक एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया गया। आदेश के मुताबिक महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र (anganwadi center) और क्रेच राज्य में 15 अगस्त तक बंद रहेंगे।





आदेश में आगे कहा गया कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी जाती है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और इस बारे में कार्यक्रम को राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ साझा करें। इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी छात्रावासों के छात्रों, शोधार्थियों, संकाय सदस्यों सहित सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नाम दिया है।

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