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दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती, भरना पड़ेगा बड़ा जुर्माना

ताजा खबर: नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (National Capital Delhi) में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण (noise pollution) को दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (Delhi Pollution Control Board) ने सख्त रवैया अपना लिया है। बोर्ड ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से जुर्माने की राशि (amount of fine) में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए संशोधन के बाद अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वलों पर एक लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है।

साथ ही जनरेटर सेट (generator set) के ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र को जब्त भी किया जाएगा। संशोधन का यह प्रस्ताव एनजीटी (NGT) द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया है। नए नियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा तय समय के बाद पटाखा जलाने पर लगने वाले जुर्माने की राशि में भी संशोधन किया गया है। रिहायशी और कमर्शियल इलाके (residential and commercial areas) में यह राशि 1000 और साइलेंट जोन में 3000 रुपए होगी।





अगर किसी रैली, शादी समारोह या धार्मिक उत्सव (Rally, Wedding Ceremony or Religious Celebration) में पटाखे जलाने संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है, तो रिहायशी व कमर्शियल इलाके में आयोजक पर 10 हजार और साइलेंट जोन (silent zone) में 20 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर उसी तय क्षेत्र में नियमों की दोबारा अवहेलना होती है, तब जुर्माने की राशि बढ़ाकर 40 हजार कर दी जाएगी।

वहीं, दो बार से ज्यादा नियम के उल्लंघन के मामले में एक लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, साथ ही उस तय क्षेत्र को भी सील कर दिया जाएगा। डीपीसीसी (DPCC) की तरफ से संबंधित विभागों को आदेश दिया गया है कि वे इसे सख्ती से लागू कराएं और हर महीने एक्शन रिपोर्ट दें।

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