निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी, इंदौर कलेक्टर ने जारी किया यह आदेश
इंदौर – मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में इंदौर शहर में चाक चौबंद कानून व्यवस्था को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए से होटल, सराय, धर्मशाला और आदि जगह रुकने वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जाएगी। इनका संचालन करने वाले लोगों को स्पष्ट बता दिया गया है उनके यहां रुकने वाले व्यक्ति की जानकारी रखी जाए। बिना जानकारी के किसी भी व्यक्ति को ठहरने के अनुमति न दी जाए। साथ ही गेस्ट की दैनिक जानकारी भी थाना प्रभारी को उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 के तहत आदेश जारी किया है।
करना होगा सख्ती से नियमों का पालन
जिले के नगरीय क्षेत्र एवं राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों व प्रबंधकों को अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी रखना होगी। प्रबंधकों को प्रतिदिन जानकारी अगले दिन शाम 5 बजे तक भेजना अनिवार्य है। यह आदेश 18 जुलाई तक लागू रहेगा।मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के लिए भी कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं।
बिना अनुमति प्रचार न हो
कलेक्टर के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार बिना अनुमति किसी भी शासकीय और अशासकीय भवन और परिसरों तथा अन्य स्थानों पर प्रचार-प्रसार सामग्री लगाकर विकृत नहीं करें। अगर कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो उसके मध्य प्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1994 की धारा-3 में अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके जो भी उसे विरूपित करेगा, उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।