मध्यप्रदेश

कैबिनेट का फैसला: चार बड़े जलाशयों से गाद निकालने शिवराज सरकार देगी ठेका

मध्य प्रदेश: भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) हुई। बैठक में राज्य के जलाशयों की जल भण्डारण क्षमता (water storage capacity) की पुनर्स्थापना के लिए नीतिगत निर्णय लेते हुए निविदा प्रक्रिया, आधार मूल्य, निविदा अर्हता के मापदण्डों एवं अन्य शर्तों को स्वीकृति दी गई। नीति में संशोधन के बाद मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) देश का पहला राज्य होगा जिसमें प्रथम चरण में चार जलाशय रानी अवंती बाई (Rani Avantibai), बरगी (Bargi), इंदिरा सागर (Indira Sagar) और बाणसागर बांध (Bansagar Dam) से गाद निकालने का ठेका दिया जाएगा। इससे 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हो सकेगा।

संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Parliamentary Affairs Minister Narottam Mishra) ने बताया कि प्रदेश में पहले से स्थापित 859 थानों के सीसीटीव्ही सिस्टम (cctv system) के अपग्रेडेशन (Upgradation) एवं नवीन 258 पुलिस थानों, 500 पुलिस चौकियों और 42 महिला थानों में नवीन सीसीटीव्ही सर्विलांस सिस्टम (cctv surveillance system) स्थापित किये जाने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए 52 जिला मुख्यालयों में तथा 3 SRPकार्यालयों में सीसीटीव्ही कन्ट्रोल सिस्टम (cctv control system) स्थापित करने के लिए 66.18 करोड़ की राशि को स्वीकृत किया गया है।





मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन
शिवराज कैबिनेट ने मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश (Nazul Land Removal Instructions) 2020 में उल्लेखित ऐसी भूमियों, जिन पर योजना बनाकर निर्माण करने से नियमित आय होती है- जैसे मार्केट, कॉम्प्लेक्स, बस स्टेंड आदि में से केवल बस स्टेंड शब्द को विलोपित किया जाकर उसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए- जैसे सड़क, उद्यान, खेल का मैदान, फिल्टर प्लांट, कचरा खन्ती (trenching ground), अस्पताल, स्कूल, कार्यालय के बाद प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया। ये निर्देश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे, परन्तु राज्य सरकार की किसी योजना अंतर्गत सक्षम स्तर से, ऐसी योजना में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, भूमि के निर्वर्तन के मामले में ये निर्देश लागू नहीं होंगे।

छतरपुर में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति
बैठक ने ताप विद्युत परियोजना 9thermal power project) के लिए अधिग्रहित/आवंटित भूमि पर एनटीपीसी (NTPC) अथवा उसकी पूर्ण स्वामित्व की कंपनी द्वारा 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल इनर्जी पावर प्रोजेक्ट (Ultra Mega Renewal Energy Power Project) मोड एवं CPSU योजना के तहत करने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति दी। प्रस्तावित परियोजना से उत्पादित सौर ऊर्जा को 25 वर्ष के लिए 2.45 रुपए प्रति यूनिट की दर पर क्रय करने का प्रथम अधिकार एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी का रहेगा।

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