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एलआईसी के आईपीओ को लेकर यह बड़ी खबर जरूर पढ़िए

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) (Life Insurance Corporation of India) (LIC) के कुछ पॉलिसी धारकों (Policy Holders) द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतरिम राहत देने और एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) (IPO) के तहत शेयर (Share) आवंटन पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अदालत को वाणिज्यिक निवेशों और आईपीओ के मामलों में किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से बचना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘‘हम किसी भी तरह की अंतरिम राहत (Interim relief) नहीं देना चाहते हैं।’’

हालांकि न्यायालय ने इन याचिकाओं पर केंद्र और एलआईसी को नोटिस जारी करके आठ हफ्ते के भीतर उनसे जवाब मांगा है। एलआईसी का आईपीओ खुदरा और अन्य निवेशकों के लिए चार मई को खुला था और इसके शेयरों का आवंटन बृहस्पतिवार को होना है।

पीठ ने कहा कि इनमें से एक याचिका में बंबई उच्च न्यायालय (High Court of Bombay) के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने इसका निस्तारण करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका (Writ Petition) शीर्ष अदालत (Apex Court) में स्थानांतरित की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने इन अर्जियों को संविधान पीठ के समक्ष लंबित उस याचिका से जोड़ दिया जो वित्त अधिनियम, 2021 को धन विधेयक की तरह पारित करने के मुद्दे से संबंधित है।

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