प्रशासन का शिकंजा: आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं देने पर पल्स हॉस्पिटल बड़ी कार्रवाई, 4 अन्य को किया सील
इंदौर। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के इस दौर में प्राइवेट हॉस्पिटलों (Private hospitals) की मनमानी कम नहीं हो रही है। राज्य सरकार द्वारा कोविड मरीजों (Covid Patients) को दी गई सुविधा का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने सख्ती (Administration strictly) दिखाना शुरू कर दी है। ताजा मामला इंदौर का है। आयुष्मान योजना का लाभ नहीं देने पर जिला प्रशासन ने बुधवार को माणिकबाग रोड स्थित पल्स हॉस्पिटल (Pulse Hospital) का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। वहीं, प्रभारी अधिकारी पी.के. पंडित सहायक प्रबंधक MPIDC क्षेत्रीय कार्यालय को आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) धारी को लाभ नहीं दिलाने पर कारण बताओ नोटिस (Show cause notice) जारी किया गया है। इसके अलावा 4 अस्पतालों को सील किया गया है।
निगमायुक्त प्रतिभा पाल (Pratibha Pal) ने बताया कि योजना Ayushman Card धारी को रुपए 5 लाख तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के अस्पतालों को दिशा-निर्देश दिए गए थे। माणिक बाग रोड स्थित पल्स हॉस्पिटल के विरुद्ध शासन के आदेशों की अवहेलना एवं धारा 6 (1) के अंतर्गत घोर लापरवाही करने पर हॉस्पिटल पंजीयन (Registration) निरस्त का नोटिस जारी कर कार्यवाही की गई ।
इस मामले की जांच SDM से करवाई गई थी। प्रकाश जैन को कोविड-19 कोरोना का संक्रमण के उपचार के लिए पल्स हॉस्पिटल में भर्ती किए गए लेकिन आयुष्मान कार्ड योजना (Ayushman Card Scheme) के तहत इलाज नहीं दिए किया गया। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (Discharge certificate) ना देते हुए अस्पताल से बाहर कर दिया गया है। मरीज को मेदांता अस्पताल में भर्ती के जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।
उनके बेटे विकास जैन ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसकी जांच में पाया गया कि दिनांक 10 मई को शासन द्वारा आयुष्मान भारत निरामय योजना (Ayushman Bharat Niramaya Yojana) के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारी के निशुल्क उपचार के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। जांच में पाया गया कि हॉस्पिटल प्रबंधन ने मरीज को योजना का लाभ नहीं दिया। किसी अन्य मरीज को भी इस योजना का लाभ वहां नहीं मिला। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) के निर्देश पर पल्स हॉस्पिटल के विरुद्ध कोविड-19 (Covid-19) में घोर लापरवाही करने के साथ में मध्य प्रदेश उपचार्य ग्रह तथा पूर्व जो प्रचार संबंधी स्थापना की धारा 61 के अंतर्गत हॉस्पिटल पंजीयन निरस्त की संबंधी नोटिस जारी किया गया।