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आम आदमी को सरकार की बड़ी राहत: लोक शिकायतों का समाधान 60 के बजाय होगा 45 दिन में

ताजा खबर : नई दिल्ली। संसदीय समिति (parliamentary committee) की शिफारिश के बाद केन्द्र सरकार (central government) ने आम आमदी को एक और बड़ी राहत दी है। सरकार ने लोक शिकायतों (public grievances) के समाधान का समय 60 दिन से घटाकर 45 दिन करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह निर्णय सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेज रिड्रेसल एंड मॉनीटरिंग सिस्टम (Centralized Public Grievances Redressal and Monitoring System) पर शिकायतों के बढ़ते ग्राफ पर लिया है। इसके अलावा सरकार ने कोविड-19 (Covid-19) संबंधी शिकायतों का समाधान तीन दिनों के अंदर प्राथमिकता से करना जारी रखा है।

बता दें कि बीते साल सरकार को इस पोर्टल पर 22 लाख से अधिक शिकातयें मिली थीं जो इस साल यह आंकड़ा कम होकर 12 लाख पर पहुंच गया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार, CPGRAMS पर शिकायतों के प्राप्त होने के बाद समाधान अधिकतम 45 दिनों में किया जाएगा। आदेश में कहा गया है, CPGRAMS में शिकायतों के समाधान के विश्लेषण से पता चला है कि करीब 87 फीसदी मंत्रालयों या विभागों ने 45 दिनों से कम समय में शिकायतों का निपटारा कर दिया है।





बताया जा रहा है कि पिछले साल जो शिकायतें मिलीं थी उनमें से 70 फीसदी से ज्यादा शिकायतें सिर्फ 7 विभागों से ही आई थीं। इनमें से सिर्फ 5 लाख से अधिक शिकायतें वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services) के खिलाफ थी। वहीं दूरसंचार विभाग (Telecom Deptt) के मामले में यह आंकड़ा 3 लाख के पासपास था। इसके बाद सबसे अधिक शिकायतें डाक विभाग, श्रम और रोजगार और सेंट्रल ब्यूरो आफ डायरेक्ट टैक्सेज (Central Bureau of Direct Taxes) और रेलवे के खिलाफ मिल रही हैं।

संसदीय समिति ने पाया था, समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि 2018-2020 के बीच 8 विभागों के खिलाफ 50 हजार से 1 लाख शिकायतें मिलीं, 4 विभागों के खिलाफ 1 से 2 लाख शिकायतें और दो विभागों के खिलाफ 2 लाख से ज्यादा शिकायतें मिलीं।

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