मध्यप्रदेश

मप्र में अब बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य, विभाग ने जारी किए आदेश

मध्यप्रदेश। विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) के मौके पर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने घोषणा की थी कि बिल्डिंग परमिशन (building permission)लेने के लिए पौधा लगाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए देश में अपनी तरह के पहले नियम की घोषणा की थी। सोमवार को नगरीय विकास और आवास विभाग ने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। अब यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। इसी के साथ मप्र पर्यावरण को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य बन गया है।

‘अंकुर’ कार्यक्रम में बिल्डिंग परमिशन के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि वहां कितने पेड़ लगाए जाने हैं। बिल्डिंग का काम पूरा होने के बाद उतने पेड़ लगाए जाने काम होने पर ही पजेशन सर्टिफिकेट (possession certificate) जारी किया जाएगा। इन सभी पेड़ों की सुरक्षा की भी शर्त बिल्डिंग परमिशन में शामिल है।





यह दिए निर्देश
– बिल्डिंग का एरिया यदि 100 स्क्वायर मीटर से कम है तो फिर पेड़ लगाने का काम पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक जगह पर करना होगा।
– ये व्यवस्था सभी सरकारी योजनाओं, नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रोजेक्ट सहित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होने वाले निर्माण पर लागू होगी।
– संबंधित जमीन  के मालिक वायुदूत मोबाइल एप  पर प्लांटेशन का रजिस्ट्रेशन करा के ‘अंकुर योजना’ में ‘प्राणवायु पुरुस्कार’ योजना में शामिल हो सकते हैं।
–  प्रत्येक भवन अनुज्ञा में मप्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा।

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