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दीदी को हाईकोर्ट का झटका: अब हिंसा पीड़ितों की होगी एफआईआर, मिलेगी यह सुविधा

ताजा खबर : कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (Assembly elections in West Bengal) के बाद हुई हिंसा (Violence) लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने ममता सरकार (Mamata government) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा से पीड़ित (victims of violence) सभी लोगों की थाने में शिकायत दर्ज की जाए।

कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि राज्य सरकार पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधाएं (health facilities to the victims) और पीड़ित परिवारों को राशन कॉर्ड न होने पर भी राशन की व्यवस्था की जाए। हाईकोर्ट का यह फैसला ममता सरकार (Mamata government) के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि राज्य सरकार लगातार हिंसा की खबरों को खारिज करती रही है।





इसके अलावा हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार (BJP worker Abhijit Sarkar) की दूसरी आटोप्सी कोलकाता (Second Autopsy Kolkata) के कमांड अस्पताल में होगी। इसके अलावा जादवपुर के जिलाधिकारी, एसपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस (Show cause notice) भी जारी किया है, जिसके तहत उनसे पूछा गया कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।

मानवाधिकार आयोग की टीम को जांच के लिए मिला और समय
इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित दस्तावेजों और कागजों को संभालकर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) की ओर से की जा रही जांच 13 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

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