बड़ा परिवर्तन: अब दिल्ली में BIG बॉस होंगे LG, बढ़ सकती है केजरीवाल की परेशानी
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली (Capital Delhi) बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब वहां सरकार (Government) का मतलब उपराज्यपाल (LG) होगा। दरअसल, दिल्ली में केंद्र सरकार (central government) ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 को मंजूरी दिए जाने बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। जानकारों के मुताबिक इस कानून की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) सरकार की समस्या बढ़ सकती है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है।’ इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा।
दिल्ली सरकार को लेनी पड़ेगी उपराज्यपाल की सलाह
इस अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) से होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार को किसी भी कार्यकारी कदम से पहले उपराज्यपाल की सलाह लेनी पड़ेगी।
बता दें लोकसभा (Lok Sabha) में यह विधेयक 22 मार्च को पास होने के बाद 24 मार्च को राज्यसभा (Rajya Sabha) में पारित किया गया था और यह विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया था। विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके।