एनआईए से बड़ी राहत: UAPA के आरोपों से बरी हुए विधायक गोगोई

ताजा खबर : गुवाहाटी। असम के शिवसागर से विधायक (MLA from Sivasagar in Assam) और सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई (Social Activist Akhil Gogoi) को एनआईए की अदालत (NIA court) से बड़ी राहत मिली है। एनआईए की विशेष अदालत ने विधायक अखिल गोगोई (MLA Akhil Gogoi) को सीएए विरोधी हिंसक आंदोलन (Anti-CAA Violent Movement) में कथित भूमिका में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। गोगोई और उनके साथी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (Unlawful Activities (Prevention) Law), 1967 के तहत दो मामलों में आरोपी थे। आरोपों से मुक्त होने के बाद गोगोई गुरुवार को जेल से रिहा हो सकते हैं। विशेष अदालत एनआईए (Special Court NIA) ने उन्हें और उनके तीन साथियों को दिसंबर 2019 में असम में संशोधित नागरिकता कानून (amended citizenship law) के खिलाफ हिंसक आंदोलन में कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत सभी आरोपों से बरी किया है।
नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी (National Investigative Agency) ने एक चाबुआ पुलिस स्टेशन, दूसरा गुवाहाटी के एक स्टेशन में दर्ज मामले के तहत अखिल गोगोई पर एनआईए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पिछले हफ्ते एक मामले में अदालत पहले ही अखिल गोगोई को बरी कर चुकी थी, जबकि अब गुरुवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान अखिल गोगोई और अन्य तीन को इस मामले में बरी कर दिया।
बता दें कि अखिल गोगोई रायजोर दल के प्रमुख हैं, दिसंबर 2019 से ही उन्हें एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई ने शिवसागर सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार सुरभि राजकुंवर और कांग्रेस के शुभ्रमित्र गोगोई को हराया है।