मप्र में 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे शराब अहाते, इन्हें बचाने बड़े स्तर शुरू हुआ काम
भोपाल। मप्र सरकार की नई शराब नीति के तहत एक अप्रैल से प्रदेशभर के सभी शराब अहाते बंद हो जाएंगे। मप्र इन अहातों की संख्या करीब 2580 है, लेकिन इनको बचाने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया है। दरअसल सभी अहातों को एफएल2 लाइसेंस देकर बार बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगर ऐसा हुआ तो एक अप्रैल से बंद होने वाले सभी अहाते बार में परिवर्तित हो जाएंगे। बता दें कि मप्र की शिवराज सरकार ने कुछ दिनों पहले कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सभी अहातों को बंद करने का निर्णय लिया था।
विभागीय सूत्रों की मानें तो बार लाइसेंस की फीस में वृद्धि करके इन्हें लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नई शराब नीति के तहत राजधानी सहित पूरे प्रदेश के 31 शॉप बार और 2580 अहाते 1 अप्रैल से बंद कर दिए जाएंगे। एफएल2 बार के लिए 16 लाख रुपए से अधिक की राशि फीस के तौर पर जमा करनी होती है। शर्त के अनुसार 2000 वर्ग फीट का हॉल होना चाहिए। साथ ही किचन की भी सुविधा होनी चाहिए।
सभी अहातों तो एफएल2 मिलना होगा मुश्किल
हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी अहातों को एफएल2 मिल जाएगा कारण है कि घनी आबादी में इतना बड़ा स्थान मिलना मुश्किल है। भोपाल की बात करें तो 2 दर्जन से अधिक दुकानों के अहाते पूरी तरह बंद हो जाएंगे। यहां छोटे-छोटे स्थान पर अहातों का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मध्यप्रदेश में शराब सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में प्रदेश की भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
नई शराब नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है..
- नई शराब नीति के अनुसार प्रदेश में संचालित सभी अहातों को बंद किया जाएगा।
- शॉप बार पर शराब पीने की सुविधा खत्म की जाएगी।
- शराब दुकान पर सिर्फ शराब ही बेची जाएगी।
- शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों से भी शराब दुकानों की दूरी को 50 से बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया है।
- इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी।
- कलेक्टर के प्रस्ताव पर दुकानों को बंद किया जाएगा।
- शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
- शराब दुकानें सुबह 9: बजे खोली जा सकेंगे और रात 11:30 बजे तक ही शराब बेची जा सकेगी।
- होटल रेस्टोरेंट रिसोर्ट या क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात 11:30 बजे तक ही रहेगा।
- प्रदेश में अंगूर से बनने वाली शराब कोई बेचने की अनुमति दी गई है।