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लखीमपुर हिंसा : सुप्रीम कोर्ट में बोलें मृतकों के परिजनों, हाईकोर्ट ने अहम सबूत किए थे नजरअदांज

नई दिल्ली – लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के बाद यह तय हो जाएगा कि लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत कैंसिल होगी या नहीं । सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मृतकों की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि हाईकोर्ट ने कई मुख्य पक्षों को नजरअदांज कर घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होनी चाहिए। जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम जानते है कि हमें क्या करना ।

यूपी सरकार ने कहा – कोई रिस्क नहीं

सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रदद करने के मामले यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि आशीष की जमानत रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि आशीष से सरकार को कोई फ्लाईट रिस्क नहीं है। राज्य सरकार ने सभी गवाहों को पुलिस सुरक्षा दे दी है। सभी 97 लोग जो घटना से जुड़े थे उनसे बात की गई उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कोई खतरा नहीं है।

 

आशीष के पिता धमकी दे रहे थे – दवे

मृतकों के परिजनों की ओर से पैरवी कर रहे वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट में कहा कि आरोपी आशीष के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा धमकी दे रहे थे। उपमुख्यमंत्री के द्वारा रास्ता बदले जाने के बाद आरोपी उसी रास्ते पर गया जिस पर किसान थे। एसआईटी ने घटना से जुड़े सभी ऑडियो वीडियों की जांच की है। इसलिए यह मामला आरोपी की जमानत रद्द किए जाने को लेकर बिलकुल उचित है।

 

 

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