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केन्द्र को हाईकोर्ट का आदेश: दिल्ली को आज हर हाल में मिले 490 एमटी आॅक्सीजन, नहीं तो होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। देश में कोरोना (corona) महामारी ने सबको हिला कर रख दिया है। आॅक्सीजन संकट (Oxygen crisis) से चारो तरफ हाहाकार मचा हुआ है। शीर्ष अदालतों (Top courts) को गंभीर संस्याओं पर प्रतिदिन सुनवाई करनी पड़ रही है। इस बीच दिल्ली में आॅक्सीजन (Oxygen) की किल्लत पर जहां एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजधानी के बत्रा अस्पताल (Batra Hospital) में आॅक्सीजन की कमी से मरीजों को जान गंवानी पड़ी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली के बत्रा अस्पताल की तरफ से ये बताया ही जा रहा था कि उनके पास बहुत कम आॅक्सीजन बची है, इसी दौरान कुछ ही देर बाद खबर आई कि बत्रा में आॅक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल थे।





हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि ”किसी भी हाल में आज 490 एमटी आॅक्सीजन (490 mt oxygen) पहुंचनी चाहिए। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो अदालत अवमानना की कार्रवाई कर सकती है। अगर ये काम पूरा नहीं होता है तो DPIIT के सचिव को अगली सुनवाई में अदालत के सामने हाजिर होना पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है।

इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा है कि दिल्ली के आॅक्सीजन टैंकरों(Oxygen tankers)  को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। दिल्ली को हर रोज संघर्ष करना पड़ रहा है। इसे जानने के लिए हमें स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है उसकी तह तक जाना होगा। हमारे अधिकारी हर रोज नर्वस ब्रेकडाउन (Nervous breakdown) की कगार पर हैं।इस बीच अधिवक्ता विराट गुप्ता ने अपनी अपील में कहा है कि वे जानते हैं कि 12 राजनीतिक पार्टियां (Political parties) आॅक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग (Black marketing) में लगी हुई हैं।

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