कोरोना मरीजों को राहत: इरडाई के निर्देश, एक घंटे के अंदर कैशलेस क्लेम दें बीमा कंपनियां
नई दिल्ली। कोरोना (corona) का कहर देश में हर दिन नई तबाही मचा रहा है। हर दिन संक्रमित मरीजों (Infected patients) की संख्या के साथ मौतों में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भारी आर्थिक समस्याओं (Economic problems) का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए भारतीय बीमा नियामक (Insurance regulator of india) एवं विकास प्राधिकरण (development Authority) ने बड़ा फैसला किया है। उसने बीमा कंपनियों (Insurance companies) को निर्देश दिया है कि कोविड 19 (covid-19) से संबंधित किसी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम ()Health Insurance Claim को 60 मिनट यानी एक घंटे के भीतर निबटाया जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) के इस मामले में गुरुवार को आए एक आदेश के बाद Irdai ने यह निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इरडाई बीमा कंपनियों (Irdai insurance companies) से कैशलेस क्लेम (Cashless claim) त्वरित तरीके से निबटाने का निर्देश दे।Irdai ने सभी बीमा कंपनियों से कहा है कि वे इस बारे में सभी संबंधित पक्षों को जानकारी दे दें कि कोविड मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद एक घंटे के भीतर कैशलेस क्लेम निबटाया जाना चाहिए।
मरीजों को राहत मिलेगी
इससे तमाम कोरोना मरीजों (Corona patients) को राहत मिलेगी और अस्पतालों में बेड की समस्या दूर करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि मरीजों को डिस्चार्ज करना और नए मरीजों को भर्ती करना आसान होगा। Irdai ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि कोविड- 19 (covid-19) के कैशलेस क्लेम (Cashless claim) 30 से 60 मिनट के भीतर मंजूर किए जाएं, ताकि मरीजों को डिस्चार्ज करने में देरी न हो और अस्पतालों में बेड खाली होते रहें।
इसके पहले Irdai का यह निर्देश था कि दो घंटे के भीतर कैशलेस क्लेम निबटाए जाएं। गौरतलब है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी भयावह साबित हो रही है। अस्पतालों में काफी भीड़ है और लोगों को बेड नहीं मिल रहे। ऐसे में बीमा संबंधी क्लेम (Insurance claim) निबटाने में देरी इसमें समस्या को और बढ़ाती है।