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मप्र सरकार का अहम फैसला, बहुत कुछ हो जाएगा आसान

भोपाल – मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार लगातार जन हित में कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिससे दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा ही एक बड़ा फैसला शिवराज सरकार के द्वारा किया गया है। जिससे लाभ सीधे प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। राज्य में सहकारिता विभाग की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून में भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही कार्य समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।

किसानों को मिलेगा फायदा

मध्यप्रदेश कृषि प्रधान देश है। शिवराज सिंह चौहान खुद किसान है और वे किसानों से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। इसी फेहरिस्त में सहकारिता विभाग की सेवाओं को भी लोक सेवा गारंटी कानून में शामिल किया गया है। अब सहकारी समिति सदस्य के आवेदन का निपटारा करने का समय भी सुनिश्चित कर दी गई है। सरकार के इस फैसले का बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। अब प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण लेने के लिए किसानों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

 

तीस दिन में लेना ही होगा फैसला

शिवराज सरकार के इस फैसले के कारण अब किसानों को अपनी शिकायतों के लिए निराकरण के लिए भटकाना नहीं पड़ेगा। सहकारिता विभाग को अब इसका फैसला सिर्फ 30 दिन के भीतर ही लेना होगा। बता दें कि शिवराज सरकार ने सहकारिता विभाग में किसानों से जुड़ी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के किसानों को तत्काल सहायता देने के लिए सीएम शिवराज ने सहकारिता विभाग की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत लाने का फैसला किया

 

 

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