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श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला,हिंदू पक्ष की याचिका को माना सुनने योग्य

वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका दिया है।

वाराणसी : वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

नियमित पूजा वाली मांग पर होगी सुनवाई

जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। दरअसल, श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर राखी सिंह समेत 9 अन्य ने वाराणसी की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत से 12 सितंबर को आए फैसले को थी चुनौती दी गई थी। अदालत में वाद दाखिल करने वाली 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया था।

मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पहले ही खारिज…

वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई आपत्ति को पहले ही खारिज कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि 1991 के प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट और 1995 के सेंट्रल वक्फ एक्ट तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। जिला जज के इसी फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि अभी महिलाओं को चैत्र और वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मिली हुई है।

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