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कोरोना पर डीजीसीए की सख्ती: कहा- एयरपोर्ट में मास्क नहीं पहनने वालों को करें पुलिस के हवाले

  • नो फ्लाई लिस्ट में डाले जाएंगे नाम, दो साल नहीं कर पाएंगे यात्रा

इंदौर। मास्क न पहनने पर एयरपोर्ट पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अब यात्री ने टर्मिनल में मास्क नहीं पहना और कहने के बाद भी नहीं माना तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। यात्री का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इससे यात्री दो साल तक हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा। इस संबंध में डायरेक्टोरेट जनरल आफ सिविल एविएशन ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखा है।

डीजीसीए की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर एयरपोर्ट पर कोई यात्री बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे तत्काल समझाइश देने को कहा गया है। उसे बिना मास्क के विमान में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी वह नहीं मानता है, तो सीआईएसएफ के माध्यम से उसे पुलिस को सौंपने को कहा गया है। यदि विमान में कोई यात्री बिना मास्क पहने मिलता है और मास्क पहनने में आनाकानी करता है तो उसे विमान से उतारने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी डालने को भी कहा गया है। इससे वह अगले 2 साल तक हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा।





यह होती है नो-फ्लाई लिस्ट
विमान में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी एक गाइडलाइन होती है। विमान में खराब व्यवहार करने, मारपीट करने, नशा करने या दूसरे यात्रियों या क्रू मेंबर को परेशानी में डालने वाले काम करने वाले यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसके बाद वे विमान में यात्रा नहीं कर पाते हैं।

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