हरीली शराब बनाने और बेचने को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाए और सजा के लिए सख्त कानून (strict laws) बनाया जाए। इस संबंध में कानून में आवश्यक संशोधन किए जाए। संपूर्ण प्रदेश में अवैध मदिरा के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से अभियान शुरू किया जाए।
मध्य प्रदेश : भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में कहा कि जहरीली शराब से मौत (Death of spurious liquor) , हत्या से कम नहीं है। जहरीली शराब बनाने और बेचने को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाए और सजा के लिए सख्त कानून (strict laws) बनाया जाए। इस संबंध में कानून में आवश्यक संशोधन किए जाए। संपूर्ण प्रदेश में अवैध मदिरा के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से अभियान शुरू किया जाए। मंदसौर के ग्राम खकरई (Village Khakrai of Mandsaur) में हुई घटना के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा (Additional Chief Secretary Home Dr. Rajesh Rajoura) संपूर्ण प्रकरण की जाँच कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
शिवराज ने मंगलवार को मंत्रालय में अवैध शराब की रोकथाम के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Dr. Narottam Mishra), वाणिज्यिक कर एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora), मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा और प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर दीपाली रस्तोगी (Deepali Rastogi) उपस्थित थे।
सीएम ने अवैध शराब के उत्पादन और व्यापार पर नियंत्रण के उपायों पर कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का उपयोग अवैध शराब (illicit liquor) के व्यवसाय को रोकने के संबंध में भी विचार-विमर्श हुआ। ग्राम खकरई में हुई घटना के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में बताया गया कि थाना प्रभारी पिपल्या मण्डी, कार्यवाहक उप निरीक्षक और आबकारी उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।