भगोड़े मोदी को बड़ा झटका: कोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका

ताजा खबर: लंदन। पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) से संबंधित 13 हजार करोड़ (13 thousand crore) से अधिक के घोटाले में वांछित नीरव मोदी (Wanted Nirav Modi) को ब्रिटेन की कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। भारत को प्रत्यर्पण (extradition) रोकने संबंधी याचिका को ब्रिटेन की अदालत (UK court) ने खारिज कर दी है। इस तरह वह प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील के पहले चरण में अपनी लड़ाई हार गया है और अब उसके पास मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील दायर करने के लिए केवल पांच दिन का समय है।
उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल (UK Home Minister Priti Patel) ने अप्रैल में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया था जो धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों में वांछित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (judge) के समक्ष नीरव की अपील यह दस्तावेजी निर्णय करने से संबंधित थी कि क्या उसे भारत को प्रर्त्यिपत करने संबंधी गृह मंत्री के निर्णय या वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट (Westminster Magistrate) अदालत के फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील का कोई आधार है।
उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि अपील की अनुमति मंगलवार को दस्तावेज में खारिज कर दी गई और अब 50 वर्षीय कारोबारी के पास उच्च न्यायालय में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील का आवेदन दायर करने का मौका बचा है जिस पर न्यायाधीश यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या मामले में पूर्ण अपील सुनवाई की जा सकती है। कानूनी दिशा-निर्देशों (legal guidelines) के अनुसार नीरव मोदी के पास अपीलकर्ता के रूप में मौखिक सुनवाई के वास्ते आवेदन करने के लिए पांच कामकाजी दिन बचे हैं जो अगले सप्ताह तक का समय है।