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महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना: राज्य में आज से 15 दिन के लिए लगा कोरोना कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट

मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का प्रकोप लगाता बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हर जतन किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में मंगलवार से नई पाबंदियां लागू कर दी है। सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार की शाम को सोशल मीडिया के जरिए संबोधित किया था और राज्य सरकार की तरफ से लिए जा रहे फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आज से अगले 15 दिन तक राज्य में सभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी अन्य सेवाओं पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान राज्य में धारा 144 लागू रहेगी।

सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में आक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में केंद्र सरकार सड़क के रास्तों के साथ-साथ हवाई रास्तों से भी महाराष्ट्र में आक्सीजन भेजे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उद्योगों की मदद करें।सीएम उद्धव ने पीएम मोदी से वायु सेना के इस्तेमाल की अपील की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेज करनी होगी। कोरोना वैक्सीनेशन से आने वाली लहर कमजोर होगी। सीएम उद्धव ने जीएसटी रिटर्न टालने और ब्रिटेन मॉडल अपनाने की भी अपील की।





जरूरी सेवाओं में क्या-क्या शामिल

  •  अस्पताल,क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल इंश्योरेंस आफिस, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनी अन्य मेडिकल हेल्थ सर्विसेज जारी रहेंगी।
  •  वेटनरी सर्विस, एनिमल केयर शेल्टर और पेट फूड शॉप खुली रहेंगी।
  • ग्रॉसरी, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, डेयरी, बेकरी और खाने संबंधी अन्य दुकानें खुली रहेंगी।
  • कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सर्विसेज भी जारी रहेंगी।
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट: एयरप्लेन, ट्रेन, टैक्सी, आटो, पब्लिक बस की सेवा जारी रहेगी।
  • अन्य देशों के डिप्लोमैट संबंधी दफ्तर भी खुले रहेंगे।
  • स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्री मानसून गतिविधियां भी जारी रहेंगी।
  • बैंक संबंधी भी सभी सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी।
  • ई-कॉमर्स की सेवा (केवल जरूरी सामानों के लिए) जारी रहेगी।
  • मीडिया संबंधी सभी सेवाएं जारी रहेंगी।
  • पेट्रोल पंप, कार्गो सर्विस और आईटी संबंधी सेवा भी जारी रहेगी।
  • कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा बढ़ाने को कहा गया है
  • निर्माण में जुटे मजदूरों के साइट पर रहने की ही व्यवस्था की जाएं
  • रेस्टोरेंट और होटल केवल होम डिलीवरी या टेक अवे कर पाएंगे

यह भी पढ़ें: कोरोना कहर: सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर पीएम की शिक्षामंत्री संग बैठक आज, हो सकता है बड़ा फैसला

क्या रहेगा बंद

  • बिना जरूरत कहीं भी आना-जाना बंद रहेगा
  • पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी
  • बेवजह घर से निकलने पर बैन रहेगा
  • सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर बंद रहेंगे।
  • एम्यूसमेंट पार्क, वीडियो गेम पॉर्लर बंद रहेंगे।
  • वाटर पार्क भी बंद रहेंगे।
  • क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम और स्पोर्ट कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे।
  •  फिल्मों, एड, सीरियल्स की शूटिंग भी बंद रहेगी।
  •  जरूरी सेवाओं में जो मॉल्स और शापिंग कॉम्पलेक्स शामिल नहीं हैं, उन्हें भी बंद रखने को कहा गया है।

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