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चारधाम यात्रा अग्रिम आदेशों तक रद, उत्तराखंड सरकार का संशोधित आदेश

ताजा खबर: देहरादून। उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) ने एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) को स्थगित (Postponed) कर दिया है।

सरकार ने कोविड कर्फ्यू (covid curfew) की संशोधित एसओपी (Revised SOP) जारी की है, जिसमें यात्रा के शुरू होने का जिक्र था, जबकि इससे पहले ही हाईकोर्ट (High Court) ने यात्रा पर रोक लगा दी थी। अब उसी के अनुपालन में संशोधित एसओपी (sop) जारी की गई है।

दरअसल, हाई कोर्ट ने एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय पर सोमवार को रोक लगा दी थी। कोर्ट ने चारधाम में पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट (live telecast) करने के निर्देश भी सरकार को दिए।

साथ ही सात जुलाई तक लाइव स्ट्रीमिंग (live streaming) के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी शपथ पत्र (Affidavit) के माध्यम से कोर्ट को देने को कहा।

बावजूद इसके सरकार ने देर रात जारी एसओपी में चारधाम यात्रा का पहला चरण एक जुलाई से शुरू होना बताया गया है, जबकि दूसरा चरण 11 जुलाई से। हालांकि फिर मंगलवार सुबह इसमें संशोधन कर दिया गया है।





मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान (RS Chauhan) और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा (Alok Kumar Verma) की खंडपीठ में वकील दुष्यंत मैनाली (Dushyant Mainali), सच्चिदानंद डबराल (Satchidananda Dabral) व अनु पंत (Anu Pant) की कोविड काल में स्वास्थ्य अव्यवस्था और चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य सचिव ओमप्रकाश (Om Prakash), पर्यटन सचिव दलीप जावलकर (Dalip Jawalkar), अपर सचिव आशीष चौहान (Ashish Chauhan) वचुर्अली पेश हुए।
इस दौरान चारधाम यात्रा को लेकर ये फैसला सुनाया गया था।

 

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