हेट स्पीच केस में आजम खान को बड़ी राहत,सेशन कोर्ट ने किया दोषमुक्त
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है। दरअसल जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान की विधायकी गई थी।
रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है। दरअसल जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान की विधायकी गई थी। उस मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषमुक्त कर दिया है। आज रामपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है। गौरतलब है कि हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। जिसकी वजह से उनकी विधायकी भी छिन गई थी।
सेशन कोर्ट ने कहा गलत था निचली अदालत का जजमेंट
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया, ‘यह 185/2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था, जिसकी हमने अपील फाइल की थी। हमें लोअर कोर्ट से सजा मिली थी। आज अपील में सेशन कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का जजमेंट गलत था और हेट स्पीच के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है… हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया है।’ आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया, ‘आज न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है, जो प्रॉसीक्यूशन यानी अभियोजन था, वह अपना केस साबित नहीं कर पाया। हमें झूठा फंसाया गया। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है। हमारी बात मानी गई। यह अपील हमारे फेवर में गई है। अब दोषमुक्त कर दिया है।’
क्या है पूरा मामला
हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इसकी शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था।
पिछले साल सुनाई थी सजा
पिछले साल 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के आधार पर आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कोर्ट के फैसले से पहले आजम खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला आने के कारण आजम खान की याचिका को औचित्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया गया था।
रामपुर सीट पर हुआ था उपचुनाव
हालांकि, तीन साल की सजा सुनाने के बाद आजम खान को जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इसके बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें आकाश सक्सेना ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल की। आकाश सक्सेना ने ही आजम के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज कराया था।
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