KRK को जोरों का झटका ,कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ वीडियो-टिप्पणी पोस्ट करने से रोका

मुंबई: फिल्म क्रिटिक (film critic) कमाल आर खान (Kamal R Khan) को कोर्ट ने आदेश दिया कि केआरके (K RK) अब सलमान खान, उनके परिवार, सलमान की कंपनी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। यानि कमाल आर खान को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (bollywood actor salman khan) के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई भी अपमानजनक पोस्ट या वीडियो अपलोड करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। दीवानी अदालत के न्यायाधीश सीवी मराठे ने सलमान खान के जरिए कमाल खान के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में यह अंतरिम आदेश पारित किया। बता दें की कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ‘राधे’ (Radhe) को लेकर नेगेटिव रिव्यू (negative review) दिया था। सिर्फ यही नहीं केआरके ने सलमान पर कई व्यक्तिगत आरोप भी लगाए थे। जिसके बाद सलमान खान की टीम ने केआरके पर मानहानि का दावा ठोक दिया था। बुधवार सलमान खान द्वारा केआरके पर किए गए मानहानि मामले की सुनवाई हुई।
डीएसके लीगल के माध्यम से दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि मानहानिकारक टिप्पणी करने के अलावा, कमाल खान ने सलमान खान के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘बीइंग ह्यूमन’ पर धोखाधड़ी, हेरफेर और धनशोधन में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान की तरफ से वकील प्रदीप गांधी और कमाल आर खान की ओर से मनोज गडकरी ने अपनी दलीलें रखीं। कमाल आर खान ने सलमान खान के खिलाफ कई वीडियोज बनाए थे जिनमें उन्होंने सलमान खान और उनके बीइंग ह्यूमन संस्थान को फ्रॉड बताया था। इसके अलावा केआरके ने फिल्म राधे का भी बहुत बुरा रिव्यू किया था। केआरके के इन्हीं वीडियोज को लेकर सलमान खान की लीगल टीम ने ये केस किया था।
इस पर लगाई रोक
अदालत ने बुधवार को कमाल खान, उनके एजेंटों को सलमान खान, उनके व्यवसाय, वर्तमान या भविष्य की परियोजनाओं, जिसमें फिल्म राधे शामिल है, के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वीडियो बनाने और अपलोड करने, पोस्ट करने, फिर से पोस्ट करने, ट्वीट करने, री-ट्वीट करने, साक्षात्कार देने, संबंधित, संचार, अपलोड करने, प्रिंट करने, प्रकाशित करने, फिर से प्रकाशित करने से रोक दिया। यह रोक मुकदमे के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी.अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है और एक अच्छा नाम किसी भी धन से बेहतर होता है। अदालत ने मामले की सुनवाई 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
सलमान ने दायर की थी याचिका
बता दें, सलमान ने कमाल आर खान और 9 अन्य लोगों के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ कोई भी पोस्ट या कॉन्टेंट पब्लिश ना किया जाए। इसमें उनकी फिल्म ‘राधे’ की आलोचना भी शामिल है। इससे पहले पूरा विवाद ही तब शुरू हुआ था जब केआरके ने ‘राधे’ का नेगेटिव रिव्यू किया था।
केआरके के वकील रखा अपना पक्ष
दूसरी तरफ, कमाल खान के वकील मनोज गडकरी ने कोर्ट में बताया, ‘सलमान खान एक पब्लिक फिगर हैं। इस वजह से वह आलोचना के दायरे में आते हैं। केआरके ने उनकी फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। सलमान खान का यह कदम लोगों को उनके खिलाफ काम करने से रोकने वाला है।’
जज ने कहा
इस पर जज ने कहा, ‘कोई भी व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता है। उसके नाम की समाज के लिए कोई वैल्यू नहीं हो सकती लेकिन उस व्यक्ति के लिए यह सब कुछ होता है। अच्छा नाम होना बहुत महत्वपूर्ण है।’