इंदौरमध्यप्रदेश

पीने वालों के लिए बुरी खबर: MP के इन दो जिलों में 1 और 5 को नहीं बिकेगी शराब, जानें कारण भी

गुजरात राज्य की सीमा से लगे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदान की तारीख के अनुसार शराब बिक्री संबंधी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

भोपाल। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी मद्देनजर गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसका असर गुजरात से सटे मध्यप्रदेश के जिलों में भी देखने को मिलेगा। यह असर दो जिलों अलीराजपुर और झाबुआ में देखने को मिलेगा। यहां एक और 5 दिसंबर को शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि गुजरात राज्य की सीमा से लगे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदान की तारीख के अनुसार शराब बिक्री संबंधी निर्देशों का पालन किया जाएगा। मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के अंदर किसी होटल, शराब दुकान शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। निर्देशों पालन नहीं करे संबंधित दुकान या व्यक्ति को उसे 6 माह का कारावास या 2 हजार रुपये जुर्माने दंडित किया जाएगा।

इन निर्देशों का करना होगा पालन

  • गुजरात राज्य के सीमावर्ती जिलों की सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक मतदान के समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से व मतगणना तिथि को क्षेत्र की शराब की दुकानें बंद रखी जाएगी तथा शराब बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही मतदान क्षेत्र में शराब के परिवहन की संभावना न रहे, ऐसे प्रयास किए जाएंगे।
  • मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य सेलिंग प्वाइंट/सर्विस प्वाइंट आदि में आदेशों में उल्लेख अनुसार दिनांकों में किसी को भी शराब बिक्री एवं सेवा की अनुमति नहीं होगी।
  • गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी की मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लाइसेंस उपलब्ध है, इन्हें भी मतदान के दिन आदेशानुसार शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी।
  • जारी आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि तय अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण में कटौती की जाए तथा बिना लाइसेंस परिसर में शराब के भंडारण पर आबकारी कानून में प्रावधानित प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए।

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