मध्यप्रदेश

मप्र में कोरोना: भोपाल-इंदौर और उज्जैन के बाद अब ग्वालियर में लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को रहेगी छूट

  • क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हुआ फैसला, जिनके घरों में शादी, उनकी बढ़ी टेंशन

ग्वालियर। ग्वालियर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। यह लॉकडाउन 15 अप्रैल सुबह 6 से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा। दूध, सब्जी, दवा समेत आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। मंगलवार दोपहर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सात दिन के लॉकडाउन पर सहमति हो गई है। त्योहार का समय है इसलिए बीच में एक दिन का समय लोगों को खरीदारी करने के लिए दिया गया है, जबकि 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लगातार शादियां हैं। जिनके घरों में शादी हैं उनके लिए टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच काफी दिक्कतें आएंगी।

हर दिन के साथ कोरोना संक्रमण नया रिकॉर्ड बना रहा है। 24 घंटे के अंदर 576 संक्रमित मिले हैं। बीते पांच दिन में 2225 नए संक्रमित आए हैं। 48 घंटे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत होना बताता है कि इस समय कोरोना वायरस कितना खतरनाक हो रहा है। दो दिन के लॉकडाउन के बाद सोमवार को जब बाजार खुले तो वहां रिकॉर्ड भीड़ थी।





लगातार बढ़ते इसी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार दोपहर कलेक्ट्रेट कार्यालय में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सांसद विवेक शेजवलकर, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, एसपी अमित सांघी, विधायक प्रवीण पाठक, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल आदित उपस्थित रहे। बैठक में सभी ने सर्व सम्मति से फैसला किया है कि बाजारों में लगातार भीड़ हो रही है। ऐसे में 7 दिन का लॉकडाउन ही संक्रमण चेन को तोड़ने का एक मात्र विकल्प हैं। सभी ने इस पर सहमति दे दी है।

15 से लॉकडाउन, पर बाजार 14 की रात 10 बजे से ही होंगे बंद
सात दिन के लॉकडाउन की घोषणा 15 अप्रैल सुबह 6 बजे से की गई है, लेकिन अभी ग्वालियर में हर दिन रात 10 बजे ही बाजारों को बंद करा दिया जाता है। सही मायने में 14 अप्रैल रात 10 बजे से ही लॉकडाउन शुरू हो जाएगा।

जिनके घर शादी वह परेशान
कोरोना के चलते व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। 7 दिन के लॉकडाउन इसी बीच 16,17,18,19 और 20 अप्रैल को अच्छा सहालग है। ऐसे में जिनके घर में शादी है और पूरी तैयारी हो गई है उनके के लिए टेंशन बढ़ गई है। लॉकडाउन में सिर्फ 50 लोग और खुले मैदान में अधिकतम 100 लोगों को बुलाने की इजाजत रहेगी। ऐसे में सड़क पर बारात और अन्य आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

यह भी पढ़ें: इंदौर में भयावह स्थितिः अस्पतालों में ही नहीं, मुक्तिधामों पर भी वेटिंग, 12 दिन में 1001 शवों का हुआ अंतिम संस्कार

यहां रहा प्रतिबंध
लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी तरह की दैनिक गतिविधियां, सभी निजी एवं शासकीय संस्थाएं, दुकान, जिम, स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, होटल, क्लब, गार्डन, अन्य दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही लॉकडाउन अवधि में शराब की दुकानें और बीयर बार व अहाते भी बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के मेला, जुलूस व प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। सामान्य परिवहन भी बंद रहेगा। बिना कारण बाहर निकलने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शैक्षणिक संस्थान कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे।

Web Khabar

वेब खबर

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button