मध्यप्रदेश

15 जुलाई के बाद MP सरकार बढ़ाएगी कलेक्टर गाइडलाइन के रेट

मध्य प्रदेश। मप्र (MP) में 15 जुलाई के बाद कलेक्टर गाइड लाइन (collector guide line) की दरों में 19 से 20 फीसदी तक बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन इससे पहले तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर ही संपत्तियों की रजिस्ट्री (registry) होगी। इस संबंध में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट (commercial tax department) ने आदेश जारी कर दिया है।

इससे पहले 1 जुलाई से नई गाइडलाइन जारी करने का निर्णय लिया था। 25 मई को पिछले वित्तीय वर्ष में लागू गाइडलाइन को 30 जून तक के लिए यथावत रखा था, लेकिन अब इसे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। आदेश के बाद अब अगले 15 दिन तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीद और ब्रिक्री होगी।

जानकारी के अनुसार इंदौर (indore) , जबलपुर (Jabalpur), ग्वालियर (Gwalior) समेत प्रदेश की 15 हजार लोकेशन ऐसी हैं, जहां पर गाइडलाइन 25 से 40% तक बढ़ेगी, जबकि 39500 लोकेशन पर ये आंकड़ा 15 से 20% है।

भोपाल (bhopal) और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट (metro project) की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन (बाजार दर) 40% तक बढ़नी थी। यानी भोपाल के एम्स (AIIMS), होशंगाबाद रोड (Hoshangabad Road), एमपी नगर (MP Nagar) समेत कई इलाकों में रजिस्ट्री नई दर से होगी। नए हाईवे और 5 साल से रेट नहीं बढ़ना भी बड़ी वजह है।

मप्र में करीब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की दरें औसतन 19 से 20% तक बढ़ाई जाएंगी। मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में प्रेजेंटेशन के बाद 16 जुलाई से नई गाइडलाइन लागू करने की तैयारी है।

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