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मुश्किलें बढ़ रही मुंबई NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर की, CBI के बाद अब ED ने वानखेड़ें पर कसा शिकंजा, जानें क्या है पूरा मामला

मुंबई। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई के बाद अब ईडी ने उनके के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी ने ने ड्रंग संबंधी मामले में आर्यन खान को बरी करने के लिए उनके परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया।

इस मामले में ईडी ने अब समीर वानखेड़े के खिलाफ की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी ने एनसीबी के तीन अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए भी बुलाया है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही समीर वानखेड़े के दो अन्य अधिकारियों, तत्कालीन अधीक्षक वीवी सिंह और खुफिया अधिकारी आशीष रंजन प्रसाद को ईडी द्वारा तलब किया जाएगा। वहीं मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने ईडी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। बता दें कि समीर वानखेड़े पर अभिनेता शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को अक्टूबर 2021 के ड्रग क्रूज ड्रग्स मामले में फंसने से बचाने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है। इसके अलावा, उनके खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला भी चल रहा है।

यह बोले थे समीर वानखेड़े
ईडी ने पिछले साल मई में दायर सीबीआई की एफआईआर के आधार पर कुछ दिन पहले ही भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी रहे वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई पहले ही मामले में समीर वानखेड़े और अन्य आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ कर चुकी है। पूर्व एनसीबी अधिकारी ने अपने खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सीबीआई की कार्रवाई कुछ एनसीबी अधिकारियों की ओर से उनके खिलाफ बदले की भावना का परिणाम थी। आर्यन खान को मुंबई में कॉर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी के एक दिन बाद 3 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।

पिछले साल आर्यन को मिली थी क्लीन चिट
एनसीबी द्वारा गठित एक विशेष जांच दल ने पिछले साल 27 मई को आर्यन खान को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि वह किसी भी बड़े ड्रग-डीलिंग रैकेट का हिस्सा नहीं थे, जैसा कि समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया था। एनसीबी की आंतरिक जांच में पता चला कि एजेंसी के ‘इंफॉर्मेशन नोट’ में आखिरी समय पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के नाम शामिल किए गए थे। इसके अलावा, जांच में पाया गया कि समीर वानखेड़े की टीम द्वारा फोन की जब्ती के दस्तावेजीकरण और बयानों की रिकॉर्डिंग जैसी प्रक्रियाएं ठीक से नहीं की गईं। एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि समीर वानखेड़े अभिनेता शाहरुख खान के साथ अपनी चैट का उपयोग अपनी ईमानदारी के सबूत के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इन चैट को ‘गुप्त’ रखा था।

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