हनी ट्रैप मामला: हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- 10 से 11 दिन दिन में क्यों बदल रहे एसआईटी प्रमुख, गृह सचिव से मांगा जवाब
एडवोकेट अशोक चितले, मनोहर दलाल, लोकेंद्र जोशी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और जांच की निगरानी हाईकोर्ट से कराने की मांग को लेकर आवेदन दाखिल किया था। इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिए। आवेदन में सवाल उठाया गया है कि इतने गंभीर मामले में सरकार बार-बार एसआईटी टीम में बदलाव क्यों कर रही है। सरकार की प्रक्रिया को देखते हुए इसे बाहर की एजेंसी के हवाले कर देना चाहिए। सरकार अपनी पसंद के अधिकारी से मनमानी जांच करवाना चाहती है। हर अधिकारी अपनी तरह से जांच शुरू करता है और कुछ दिन में उसे हटा दिया जाता है। आगे पढ़ें