इंदौर में बढ़ी सख्ती: संक्रमण की चेन तोड़ने इंदौर में 10 दिन का सख्त लॉकडाउन, नहीं मिलेगी सब्जी और फल
इंदौर। इंदौर जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण (Corona infection) की चेन को तोड़ने के लिए और अधिक सख्त हो गया है। गुरुवार रात संशोधित नया आदेश जारी कर दस दिन के लिए सख्त लॉकडाउन (Strict lockdown) का निर्देश दिया है। आदेश के मुताबिक आज 21 मई से लेकर 28 तक मई सभी प्रकार की दुकानें बंद रखी जाएंगी। इतना ही नहीं फल और सब्जी तक नहीं मिलेंगी। 29 मई को शनिवार और 30 मई को रविवार होने के कारण इंदौर के लोगों 10 दिन तक अब घर में ही कैद रहना पड़ेगा।
पुलिस ने सुबह से ही संभाला मोर्चा
आदेश जारी होते ही पुलिस ने अपना एक्शन प्लान (Action plan) तैयार किया और इंदौर की सड़क पर सुबह से ही सख्ती शुरू हो गई। हर आने-जाने वालों को सबसे पहले पुलिस का सामना करना पड़ा। गुरुवार रात को डीआईजी मनीष कपूरिया (DIG Manish Kapoor) ने सभी अधीनस्थों की कंट्रोल रूम पर बैठक ली। उन्हें निर्देश दिए हैं कि सुबह 7 बजे से सख्ती होगी। सारे अधिकारी शुक्रवार सुबह से मैदान में रहेंगे और सड़कों पर मोर्चा संभालेंगे। पिछले साल की तरह ही 31 मई तक सख्ती करना है। लॉकडाउन के नए नियमों के हिसाब से सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी (Medical emergency), बाहर से आए यात्री, औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial areas) में जाने वाले लोग और मीडियाकर्मियों का ही आना जाना रहेगा।
एसपी और एएसपी मैदान में
औद्योगिक क्षेत्र में जाने वाले कर्मचारी भी तय तीन स्लाट वाले वक्त पर ही आ-जा सकेंगे, इसके अलावा मिले तो उन्हें पकड़ा जाएगा। हालांकि पहले दिन किसी पर भी बल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई (Restrictive action) कर सकते हैं। अफसरों का मानना है कि कई रिक्शा औ? लोडिंग चालक भी दूसरी सवारियों को लेकर घूमते रहते हैं, जैसे पिछली बार मछली और अन्य सामान भी रिक्शाओं में मिला था। ऐसे लोगों को पकड़ककर अस्थाई जेल भेजेंगे। बिना कारण घूमने वाले सभी वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रों में सख्ती रखने के लिए एसपी औ? ASP को जिम्मेदारियां सौंपी है।
चेन को तोड़ने जरूरी है सख्ती
आदेश जारी करते हुए कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने कहा- इंदौर में कोरोना की संक्रमण पर काबू में आ रही है। इसे 30 तारीख तक काबू में करने के लिए कुछ करें निर्णय लेना पड़ रहे हैं। हालांकि आॅनलाइन राशन सप्लाई (Online ration supply) करने वाली चेन चालू रहेगी। एसडीएम व स्वास्थ्य अमले को निर्देशित किया गया है कि वे क्षेत्रों में अधिक संक्रमित क्षेत्रों को चिन्हित करें, ताकि उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर अग्रिम कार्रवाई की जा सके।