ईडी के कस्टडी से देशमुख को मिली राहत, विशेष अदालत ने भेजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के आरोप में गिरफ्तार (Arrested) किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh) को स्पेशल हॉलिडे कोर्ट (special holiday court) ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेज दिया है। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशमुख की नौ दिनों की और रिमांड मांगी थी लेकिन मुंबई की विशेष अदालत ने देशमुख की ईडी हिरासत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इससे पहले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अनिल देशमुख को अस्पताल लाया गया था। अदालत ने दो नवंबर को देशमुख को छह नवंबर तक की ED की हिरासत में भेजा था। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में देशमुख को 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था।
अनिल देशमुख पर आरोप है कि गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे के जरिए मुंबई के कई बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए। इस मामले में ईडी ने देशमुख के अलावा उनके दो सहयोगियों कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे को भी गिरफ्तार किया है. दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
अपराध की आय के मुख्य लाभार्थी देशमुख: ईडी
वहीं ईडी ने अदालत को बताया था कि देशमुख अपराध की आय के मुख्य लाभार्थी थे और सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल थे। केंद्रीय एजेंसी ने अपने रिमांड नोट में कहा कि NCP नेता इस मामले में महत्वपूर्ण आरोपी के रूप में उभरे हैं।
बेटे को नहीं मिली राहत
वहीं, अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख (Hrishikesh Deshmukh) की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 12 नवंबर तक टल गई है। सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं दी गई है।
सचिन वाजे को 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत
मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने जबरन वसूली के मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।