हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक सरकार का नया आदेश: अब अल्पसंख्यक स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगी रोक
बेंगलुरु। कर्नाटक से उपजा हिजाब विवाद देश कई हिस्सों में फैल गया है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने धार्मिक पहनावे को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कर्नाटक की बासवराज बोम्मई सरकार ने अगले आदेश तक राज्य के शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार के धार्मिक पहनावे पर रोक लगा दी है। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को आदेश दिया कि राज्य के मौलाना आजाद मॉडल इंगलिश मीडियम के स्कूलों सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भगवा गमछे, हिजाब नहीं पहनने पर रोक लगा दी है।
आदेश में कहा गया है, हाईकोर्ट का उपरोक्त आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, मौलाना आजाद आदर्श अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर भी लागू है। मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों और कॉलेजों के क्लास में भगवा शॉल, स्कार्फ और हिजाब पहनना प्रतिबंधित है।
राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है, सभी हितधारकों से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने और छात्रों को जल्द से जल्द कक्षाओं में लौटने की अपील करते हैं। इन सभी याचिकाओं पर विचार किए जाने तक, सभी को धार्मिक प्रतिकों के साथ स्कूलों में प्रवेश को प्रतिबंधित करते हैं। छात्रों को उनके धर्म और परंपरा की परवाह किए बिना भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे कक्षा के भीतर अगले आदेश तक स्कूल आना चाहिए।
यह आदेश अल्पसंख्यक लड़कियों को लेकर स्कूलों और कॉलेजों में बढ़ते तनाव के बीच आया है। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुर्का और हिजाब पहनी छात्राओं को स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। इस बीच, शिवमोग्गा जिला प्राधिकरण द्वारा जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में नौ लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुस्लिम लड़कियों को कैंपस में बुर्का नहीं रखने देने के लिए उन्होंने जिला मुख्यालय कस्बे में पीयू कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।