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कर्नाटक हिजाब विवाद: हिजाब पहनने की रोक पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस ने दाखिल की अर्जी

नई दिल्ली। कर्नाटक हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Controversy) एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका (petition in the Supreme Court) दायर की है। इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) की तीन जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक (religious dress) पहनने पर रोक लगाई थी। अब इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

बता दें कि सुनवाई के दोरान कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी (Chief Justice Ritu Raj Awasthi) ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि छात्र संस्थानों में मजहबी ड्रेस ही पहनकर आने की जिद नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि स्कूलों एवं कॉलेजों को पढ़ाई के लिए तत्काल खोला जाना चाहिए।

दरअसल, कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम-1983 की धारा (Section of the Karnataka Education Act-1983) 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म (Uniform in school-college) को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी यूथ कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने दायर की है। अपील में कहा गया है कि हाई कोर्ट की ओर से हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज जाने पर रोक लगाना मुस्लिम छात्राओं के मूल अधिकार का उल्लंघन है।





इससे वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगी। अर्जी में कहा गया है कि 15 फरवरी से छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में किसी भी तरह का दखल उनकी पढ़ाई को बाधित करेगा। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ं) का हवाला देते हुए अर्जी में कहा गया है कि यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी एवं निजता की आजादी का उल्लंघन है। अर्जी में कहा गया है कि बिना किसी वैध कानून के इस तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती।

क्या है विवाद?
कर्नाटक सरकार के ड्रेस वाले फैसले को लेकर विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं। उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया।

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