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शिवराज-योगी की राह पर सोरेन: गैंगरेप के आरोपी के अवैध आशियाने को बुलडोजर चला किया ध्वस्त

बोकारो। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राह पर अब झारखंड की सोरेन सरकार भी चल पड़ी है। यानि अपराधियों पर लगाम लगानी शुरू कर दी है। इसका पहला उदारहण भी सामने आ गया है। नाम बदलकर शादी और युवती से गैंगरेप करने के आरोपी आरजू मल्लिक के अवैध तरीके से बने पांच कमरे वाले मकान को बोकारो पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया।

सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी आरजू मलिक बोकारो के आजाद नगर का रहने वाला है। उस पर एक हिंदू लड़की से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के साथ-साथ उस लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के साथ ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही आरोपी आरजू मलिक फरार चल रहा है। बोकारो पुलिस के रिकॉर्ड में जमुई मूल के आरजू मल्लिक को संगीन अपराधी की श्रेणी में रखा गया है, जो बीएसएल की जमीन पर कब्जा कर आलीशान घर बनाया था। वह यहां से अपराध का संचालन करता था। बोकारो रेलवे, गुड्स साइड व जिले के अन्य हिस्सों को प्रभावित कर रहा था। वह आर्थिक अपराध में वर्चस्व के लिए गैंगवार में वीरेंद्र सिंह व रामू सिंह दोहरे हत्याकांड में आरोपी रह चुका है।





ब्लैकमेल करने बना लिया था युवती का वीडियो

बोकारो की ही रहने वाली एक युवती का आरोप है कि 2021 में आरजू मल्लिक ने पहले नाम बदल कर उससे दोस्ती की थी। फिर प्रेम जाल में फंसा के बाद एक भाड़े के मकान में उसे अपने साथ ले गया। वहां उसने उससे धोखे से शादी कर ली। शादी के बाद उसने उसके साथ संबंध भी बनाया। इस क्रम में आरोपी ने उक्त युवती को ब्लैकमेल करने की नीयत से वीडियो भी बना लिया। जब युवती को पता चला कि आरजू मल्लिक दूसरे धर्म का है, तो उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर आरजू ने अपनी हवस पूरी करने के बाद उसे अपने दोस्तों को सौंप दिया। उसके दोस्तों ने भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने बोकारो के महिला थाने में केस दर्ज कराया था।

कोर्ट ने दिया था मकान को ध्वस्त करने का आदेश

आरोपी आरजू मल्लिक का आपराधिक इतिहास रहा है। पहचान छुपाकर शादी करने के बाद को-आॅपरेटिव कॉलोनी के फ्लैट में गैंगरेप के फरार आरोपी आरजू मल्लिक के अवैध घर को बुलडोजर चलाकर मंगलवार को ध्वस्त कर दिया गया। एसडीओ कोर्ट से मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त कर बीएसएल की जमीन पर बने अवैध मकान को ध्वस्त करने का आदेश दिया।

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