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सोशल मीडिया के अनसोशल झूठ को इस तरह नकारा योगी आदित्यनाथ ने

लखनऊ। सोशल मीडिया (social media) पर चल रहे एक प्रचार को योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) ने पुरजोर तरीके से गलत बताया है. दरअसल कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platform) पर यह दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपात्र तरीके से राशन लाने वालों से राशन कार्ड सरेंडर करने और उनके रिकवरी करने का आदेश दिया है. राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर ऐसी खबरों को खारिज कर कहा है कि ऐसा कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है, जिसमें राशन कार्ड सरेंडर और रिकवरी की बात कही गई हो। यूपी के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू (Sourav Babu) ने कहा कि राशनकार्ड का वेरिफिकेशन (ration card verification) एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो समय आने पर की जाती है।

खाद्य आयुक्त ने इस मामले में चल रही खबरों को भ्रमित करने वाला और आधारहीन बताया। उन्होंने यह भी कहा कि एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नए राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं। खाद्य आयुक्त ने कहा कि राशनकार्ड के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में 8 साल पुराने नियम ही लागू हैं। वर्तमान में इन नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो लोग भी पात्र हैं, उनके राशन कार्ड रद्द नहीं होंगे और ना ही उन्हें इसको सरेंडर करना होगा। सभी पात्र राशनकार्ड धारकों (ration card holders) को राशन मिलेगा।

बता दें कि अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराए जाने को लेकर इन दिनों प्रदेश भर में हलचल है। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो अपात्र हैं वे अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें। ऐसा न करने की स्थिति में उनसे वसूली भी हो सकती है। इसका परिणाम यह रहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने की होड़ मच गई। केवल अप्रैल माह में ही 43 हजार लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए। मई माह में आंकड़ा इससे भी पार जाने की स्थिति में है।





नहीं की जा सकती है वसूली
खाद्य आयुक्त के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (National Food Security Act-2013) तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गयी है। इस बाबत शासन स्तर से या खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए है। उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशनकार्ड जारी करता है। एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नए राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं।

ये हैं राशन कार्ड के अपात्र

  • 1. आयकर दाता (Income Tax Payer) हों
  • 2. 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट हो
  • 3. जिनके चौपहिया वाहन हो, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर हो
  • 4. जिनके पास एयर कंडीशनर है,
  • 5. जिनके परिवार की आय गांवों में दो लाख रुपये और शहरों में तीन लाख रुपये से अधिक है,
  • 6. 5 केवीए क्षमता का जनरेटर हो
  • 7. एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो
  • 8. 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो

पात्रों को नहीं किया जा सकता अपात्र घोषित
बता दें कि ऐसी खबरें चल रही थीं कि सरकारी योजना के तहत मिला पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन, गौ पालन करने वाले शख्स राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा कहा जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख और शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग ही राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। साथ ही कहा गया था कि इन मानकों के दायरे में आने वाले लोग ही राशन कार्ड के लिए पात्र हैं। खाद्य आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि इन पात्रों को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में किसी तरह के दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

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