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सबूत नाकाफी, नहीं चलेगा मुकदमा: जाने किस मामले में SC ने योगी को दी यह बड़ी राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज कई बड़े फैसले किए हैं। सबसे पहले शीर्ष अदालत ने मुफ्त की रेवड़ी पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मसला कोर्ट के दायरे से बाहर है और इस मसले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी। वहीं दूसरी सुनवाई में शीर्ष अदालत ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत देते हुए 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बता दें इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकमदे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि मुकदमे में सबूत नाकाफी हैं। जिसे 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया था।

वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस अर्जी में मेरिट नहीं है, जिसके आधार पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी जा सके। दरअसल यह पूरा मामला 2007 में गोरखपुर में दंगे से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया गया था कि गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद दंगा भड़क गया था। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। यह याचिका मोहम्मद असद हयात और परवेज ने दायर की थी। हयात गवाह थे और परवेज ने मामले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।





याचिकाकर्ता परवेज परवाज ने कहा कि साल 2008 में दर्ज एफआईआर की राज्य सीआईडी ने कई साल तक जांच की। उसने 2015 में राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। याचिका में कहा गया है कि मई 2017 में राज्य सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार किया, तब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे। ऐसे में अधिकारियों की तरफ से लिया गया यह फैसला दबाव में लिया गया हो सकता है।

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