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महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच पवार से मिले गृहमंत्री शाह, निकाले जा रहे कई मायने

नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र ने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी है। कथित पत्र के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार बदल रहे घटनाक्रम के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के अध्यक्ष शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से जब इस मुलाकात के मायने पूछे गए तो उन्होंने कहा कि राजनीति में सब कुछ सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। ऐसे में यह साफ हो गया है कि महाराष्ट्र के गठबंधन सरकार में कुछ तो गड़बड़ है।

 




 

अहमदाबाद में शाह-पवार की मुलाकात
रविवार को दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा गया कि शनिवार को अहमदाबाद में आपकी शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ मुलाकात हुई है, इसपर गृह मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि ‘सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती। दरअसल एक गुजराती अखबार में यह दावा किया गया है कि अहमदाबाद में एक बिजनेसमैन के फॉर्म हाउस पर अमित शाह, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की बैठक हुई है। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि पवार ने अहमदाबाद जाने के लिए एक निजी जेट का इस्तेमाल किया। हालांकि, एनसीपी ने इस खबर को खारिज कर दिया है।

यह भी पढ़ें: देशमुख पर लगे आरोपों पर शिवसेना ने उठाए सवाल: पूछा- वाजे वूसली में लगा रहा, गृहमंत्री को जानकारी नहीं?

पूर्व पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री देशमुख पर लगाए आरोप
गौरतलब है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करने का लक्ष्य दिया था। साथ ही अलग-अलग संस्थानों से भी उगाही करने का निर्देश दिया था। परमबीर सिंह की ओर से राज्य के अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के बाद शिवसेना और एनसीपी में टकराव चल रहा है। रविवार को सामना में संजय राउत ने देशमुख पर जमकर निशाना साधा है।

परमबीर सिंह ने कोर्ट का खटखटाया दरबाजा
इस बाबत मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा।

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