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एनआईए का बड़ा फैसला: 2013 में मोदी की रैली में धमाका करने वाले 9 आरोपी दोषी करार, 1 नवंबर को होगा सजा का ऐलान

पटना। पटना (Patana) में तब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की हुंकार रैली (hunkar rally) में हुए बम धमाकों (bomb blasts) को लेकर एनआईए की विशेष अदालत (NIA special court) ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। तबाही मचाने वाले 10 में से 9 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार (9 out of 10 accused were convicted by the court) दे दिया है। अब इन सभी को सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं एक आरोपी को सबूत के आभाव में बरी कर दिया है। अदालत अब सभी को एक नवंबर को सजा सुनाएगी। जिस पर सभी की नजरें टिकीं होंगी।

बता दें कि आठ साल पहले आज के ही दिन वर्ष 2013 में पटना के गांधी मैदान (Patna’s Gandhi Maidan) में पीएम मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट (serial blast) हुए थे। इस धमाके में सात लोगों की जान चली गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे। हालांकि इन धमाकों के बाबजूद रैली भी हुई और नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित भी किया था। इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के नौ संदिग्धों और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (Students Islamic Movement of India) के एक संदिग्ध को आरोपी बनाया गया था।

ज्ञात हो कि विशेष अदालत का फैसला आने से पहले ही कोर्ट परिसर में गहमागहमी शुरू हो गई थी। आठ साल बाद गांधी मैदान ब्‍लास्‍ट मामले में क्‍या इंसाफ होता है, यह हर कोई जानना चाहता था। इस कांड में छह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी जबकि 89 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। बुधवार को आए फैसले से उनके परिवारों ने थोड़ी राहत महसूस की है। फैसले के लिए सुनवाई शुरू होने से पहले बुधवार की सुबह बेऊर जेल से सभी आरोपियों को कोर्ट लाया गया। इसके बाद कोर्ट में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई शुरू हुई।





नाबालिग आरोपी हो चुके हैं बरी
आरोपियों की पहचान नुमान अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मोहम्मद इफ्तेखार आलम और एक नाबालिग के रूप में हुई थी। वहीं नाबालिग आरोपी को 12 अक्टूबर , 2017 को किशोर न्याय बोर्ड ने कई विस्फोटों में शामिल होने का दोषी पाए जाने के बाद तीन साल की सजा सुनाई थी।

पांच दोषी पहले ही उम्रकैद की सजा काट रहे
गांधी मैदान ब्‍लास्‍ट केस में बेऊर जेल में बंद 10 में से पांच आरोपियों को बोधगया ब्लास्ट(Bodhgaya Blast) मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सभी पक्षों की गवाही के बाद NIA कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। यह संयोग ही है कि कोर्ट ने गांधी ब्‍लास्‍ट मामले में इंसाफ के लिए उसी तारीख को चुना जिस तारीख पर धमाके किए गए थे।

इंडियन मुजाहिद्दीन ने कराए थे धमाके
ये धमाके इंडियन मुजाहिद्दीन ने कराए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। संभावना जताई जा रही है कि इस केस में सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया जा सकता है। बिहार पुलिस के मुताबिक रैली के दिन शहर में अलग-अलग जगह कुल 18 बम प्लांट किए गए थे। इनमें से पांच बम रेलवे स्टेशन परिसर में थे, जिसमें से एक फट था और एक को निष्क्रिय किया गया था। पुलिस को स्टेशन परिसर से तीन और बम भी मिले थे।

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