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केन्द्र ने हाईकोर्ट में कहा- व्हाट्सऐप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत नहीं किया बदलाव, यूजर्स पर बना रहा दबाव

ताजा खबर: नई दिल्ली। व्हाट्सऐप (whatsapp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी (new privacy policy) को लेकर केन्द्र सरकार (central government) दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) पहुंच गई है। केन्द्र ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि 15 मई से भारत समेत कई देशों में व्हाट्सएप की new privacy policy लागू हो गई है लेकिन इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्हाट्सऐप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वह नई प्राइवेसी पॉलिसी को Accept करने के लिए users पर दबाव बना रहा है। केंद्र ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भेजे जाने वाले नोटिफिकेशन पर अंतरिम निर्देश दें।

अब सरकार ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी को यूजर्स पर थोप रहा है और स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग ट्रिक अपना रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि व्हाट्सएप अपनी डिजिटल क्षमता (digital capability) का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यूजर्स को नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है। वह बड़ी होशियारी से डाटा प्रोटेक्शन बिल (data protection bill) के कानून बनन से पहले ही पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवा रहा है।





केंद्र का कहना है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन (Notification) भेज रहा है जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) के 24 मार्च, 2021 के आदेश के खिलाफ है। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि कोर्ट नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जाने वाले नोटिफिकेशन को लेकर अंतरिम निर्देश दे। नई पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप अपने यूजर्स को दिन में कई बार नोटिफिकेशन भेज रहा है। हर दिन नोटिफिकेशन भेजने की कोई संख्या भी तय नहीं है।

बता दें कि व्हाट्सएप ने हाल ही में कहा है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करने वाले ग्राहकों के अकाउंट के लिए वह कुछ फीचर्स को बंद नहीं करेगा और अकाउंट को भी डिलीट नहीं करेगा। इससे पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि वह पॉलिसी को स्वीकार नहीं करने वाले ग्राहकों के अकाउंट के फीचर को धीरे-धीरे बंद कर देगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह पॉलिसी स्वीकार करने के लिए लगातार नोटिफिकेशन देगी।

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