ताज़ा ख़बर

चोकसी की बढ़ी मुसीबतें: डोमिनिका हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

ताजा खबर: नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) की मुसीबतें अब बढ़ने लगी है। डोमिनिका हाईकोर्ट (Dominica High Court) ने बड़ा झटका देते हुए चोकसी की जमानत याचिका (bail application) को खारिज कर दिया है। जज वायनानते एड्रिन-रॉबर्ट्स (Judge Wayanante Adrin-Roberts) ने चोकसी को ‘फ्लाइट रिस्क’ (flight risk) माना है और यही वजह है कि मेहुल चोकसी को जमानत देने से मना कर दिया है। इससे पहले चौकसी के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि एक कैरिकॉम नागरिक (CARICOM Citizen) के तौर पर मेहुल जमानत का हकदार है, क्योंकि उस पर लगाए गए आरोप जमानती धाराओं के तहत आते हैं। वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि चौकसी की सेहत ठीक नहीं है। ऐसे में फ्लाइट का जोखिम नहीं लेना चाहिए।

वकीलों ने आगे कहा कि इसलिए जमानत राशि (bail money) लेकर मेहुल को जमानत दे देनी चाहिए। हालांकि राज्य बेल का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि मेहुल चोकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल (Interpol) से उसे नोटिस जारी किया गया है। राज्य ने जमानत ना देने की गुहार लगाई है। लेनोक्स लॉरेंस राज्य (Lennox Lawrence State) के वकील हैं, ऐसे में उनका कहना है कि मेहुल चोकसी ने स्वास्थ्य के बारे में कोई शिकायत नहीं की है। इसलिए उसका अस्पताल में होना वास्तविक मुद्दा नहीं है। वकील ने कहा कि मेहुल चोकसी को स्वास्थ्य मदद भी दी जा रही है।





हालांकि डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से मना कर दिया है। बता दें कि रोजो मजिस्ट्रेट (rojo magistrate) की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के बाद मेहुल चोकसी ने डोमिनिका हाई कोर्ट का रुख किया था। मेहुल चोकसी पर अवैध रूप से डोमिनिका में प्रवेश करने का आरोप है। 23 मई को मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में लापता हो गया था। जनवरी 2018 में भारत छोड़ने के बाद वो एंटीगुआ में एक नागरिक के तौर पर रह रहा था। इसके बाद डोमिनिका में मेहुल चोकसी का पता चला और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

Web Khabar

वेब खबर

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button