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हुसैन सागर झील में आख़िरी बार विसर्जित होंगे भगवान गणेश 

नयी दिल्ली ।  उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने तेलंगाना प्राधिकारियों (Officials of Telangana) को हैदराबाद की हुसैन सागर झील (Hussain Sagar lake of Hyderabad) में प्लास्टर ऑफ पेरिस (Plaster of Paris) से बनी भगवान ‘गणेश की प्रतिमाओं’ Idols of Lord Ganesh) के ‘‘आखिरी बार’’ विसर्जन की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि हैदराबाद शहर में यह बार-बार आने वाली समस्या है और कई निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने वहां मूर्तियों के विसर्जन पर रोक तथा प्रदूषण (Pollution) पर लगाम लगाने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया।

न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर विचार के बाद यह आदेश दिया। मेहता ने कहा कि झील में प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं और विसर्जन के तुरंत बाद प्रतिमाओं को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाएगा और उन्हें ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थलों पर ले जाया जाएगा।

पीठ ने अगले साल के लिए शपथपत्र देने का निर्देश देते हुए कहा, ‘‘दलीलों पर गौर करते हुए हम इस बार आखिरी बार इस झील को मूर्तियों के विसर्जन के लिए इस्तेमाल की अनुमति देते हैं।’’

तेलंगाना उच्च न्यायालय (High Court of Telangana) ने 13 सितंबर को हुसैन सागर झील तथा शहर में ऐसे अन्य जलाशयों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाने के अपने आदेश में सुधार करने से इनकार कर दिया था।

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