सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक कंपनी को दिया बड़ा झटका: दो 40 मंजिला टॉवरों को गिराने दिया निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आज मंगलवार को रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक (real estate company supertech) को बड़ा झटका देते हुए कंपनी द्वारा नोएडा में अपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट (housing project) में बनाए दो 40 मंजिला टॉवरों (two 40-storey towers) को गिराने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों को ब्याज समेत पैसे लौटाने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन टॉवरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) और सुपरटेक कंपनी के अधिकारियों के बीच हुई मिलीभगत का नतीजा है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपैक्स एंड स्यान यावे-16 और 17 को अवैध ठहराया है। जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नोएडा सेक्टर-93 में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट (Supertech Emerald Court in Noida Sector-93) में लगभग 1,000 फ्लैटों वाले ट्विन टावरों का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था और सुपरटेक द्वारा इन्हें अपनी लागत पर तीन महीने की अवधि के भीतर तोड़ा जाना चाहिए।
फ्लैट मालिकों को 12 फीसदी ब्याज के साथ पैसे वापस करना होगा
बेंच ने कहा कि इन ट्विन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ रकम वापस करने का भी आदेश दिया है। फैसले में कहा गया है कि टॉवर्स को तोड़ते वक्त अन्य भवनों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह ने इस मामले की सुनवाई की।