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ज्ञानवापी मामला: आज रुकी कार्रवाई, कल इस तय समय पर SC करेगा सुनवाई, हाईकोर्ट को भी दिया यह निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है। इसके साथ-साथ वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कल शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट से कल सुनवाई का अनुरोध किया था। जबकि यूपी के वकील तुषार मेहता ने भी जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने यह फैसला लिया। वहीं कोर्ट सभी पक्षों से अपनी रिपोर्ट भी देने कहा है।

दरअसल गुरुवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत में कहा कि उनके साथी सीनियर अधिवक्ता हरिशंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए अदालत कल इस मामले की सुनवाई करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि वह शुक्रवार तक इस मामले पर अपनी सुनवाई रोक दे।

सर्वे का काम हो चुका है पूरा
बता दें कि 14 मई से ज्ञानवापी परिसर मे सर्वे की शुरूआत हुई थी, जो पूरा हो चुका है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि जिस जगह को शिवलिंग बताया जा रहा है, वो फव्वारा है, जहां नमाजी वजू करते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष यहां अब नमाज पढ़ने के खिलाफ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को हुई सुनवाई के दौरान साफ किया था कि मुस्लिम समुदाय को मस्जिद में नमाज पढ़ने से न रोका जाए। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी करके हिंदू पक्ष से अपना जवाब रखने को कहा था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ कर रही है।





सर्वे की दूसरी रिपोर्ट भी अदालत को सौंपी गई
स्पेशल कोर्ट कमिश्नर की ओर से 12 पन्ने की दूसरी रिपोर्ट भी अदालत को सौंपी गई है। 12 पन्नों की इस रिपोर्ट में नक्शा और फोटोग्राफ्स भी लगाए गए हैं। छह व सात मई की रिपोर्ट बुधवार को ही सौंप दी गई थी।दूसरी रिपोर्ट में 14, 15 व 16 मई की कार्यवाही को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी सर्वे को लेकर देश में राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर तंज कसा है।

हिन्दू पक्ष के दावे मुस्लिम पक्ष ने किया खारिज
सर्वे के आखिरी दिन हिन्दू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग निकला है। जबकि मुस्लिम पक्ष ने हिन्दू पक्ष के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। दोनों पक्षों के बढ़ते विवाद को देख अदालत ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद के वकील रईस अहमद अंसारी तर्क देते आ रहे हैं कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, वो फव्वारा है।

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