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चार साल जेल  में रहना होगा 87 साल के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को

नई दिल्ली। हरियाणा (Haryana) के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय लोक दल के नेता ओमप्रकाश चौटाला (Om prakash Chautala) को चार साल की जेल की सजा सुनायी गयी है। चौटाला को ज्ञात स्रोत से अधिक आय के मामले में दोषी पाया गया है। सजा सुनाने वाली अदालत ने चौटाला पर पचास लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. उनकी चार अचल संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी।
इस तरह हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को मिली एक साल की जेल के बाद एक और बड़े राजनेता को सजा सुनायी गयी है।
 सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से पांच मार्च 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ साठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल एवं अचल संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई। सीबीआई के मुताबिक चौटाला ने आय से 6.09 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति अर्जित की जो उनके ज्ञात आय के स्रोत से 189.11 प्रतिशत अधिक थी।
सीबीआई के मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने बीते सप्ताह ही चौटाला को दोषी करार दिया था। चौटाला ने  अदालत से अपील की थी कि उनकी अधिक उम्र तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्हें कम से कम सजा दी जाए। जवाब में सीबीआई की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अजय गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य का हवाला देकर सजा कम करने की मांग नहीं की जा सकती है। भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है और देश में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि लोगों के लिए यह सबक बने। गुप्ता ने कहा कि चौटाला एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रियायत देने से जनता में गलत संदेश जाएगा। अदालत को मामले में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए।

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