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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा- कोरोना के दौरान आत्महत्या को भी माना जाए कोरोना से मौत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केंद्र सरकार (central government) से कहा कि वह यह देखे कि ऐसे मामलों में जहां कोरोना (Corona) से परेशान होकर किसी ने आत्महत्या (suicide) की हो तो उसे कोविड-19 (Covid-19) से हुई मौत माना जाए। कोरोना मृत्यु प्रमाणपत्र (corona death certificate) से आत्महत्या को बाहर रखने वाले अपने दिशानिर्देश पर पुनर्विचार करे। इस बारे में राज्यों को नए दिशा निर्देश दिए जाएं। जस्टिस एमआर शाह (Justice MR Shah) की पीठ ने कहा कि हमने आपका शपथपत्र देखा है, लेकिन कुछ बातों पर और विचार करना चाहिए।

शपथपत्र में केंद्र के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने कोविड से मरे लोगों को आसानी से प्रमाणपत्र देने के संबंध में दिशानिर्देश बनाए हैं। यह निर्देश राज्यों को भेजे गए हैं। इन दिशा निर्देशों में था कि जहर खाने या अन्य दुर्घटना के कारण यदि मृत्यु होती है तो चाहे Covid-19 उसमें एक कारण क्यों न हो। उसे कोविड से हुई मौत नहीं माना जाएगा।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) से कहा, आपने विशेष रूप से कहा है कि कोरोना पीड़ित व्यक्ति ने यदि आत्महत्या की है, तो वह ऐसे प्रमाणपत्र का हकदार नहीं होगा। इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मेहता ने कहा कि अदालत द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार किया जाएगा।





सरकार राज्यों के लिए नए दिशानिर्देश जारी करे
कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण आत्महत्या करने वाले की मौत को कोविड से हुई मौत नहीं मानना स्वीकार्य नहीं है। उन्हें भी कोविड से हुई मौत का प्रमाणपत्र मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जिन केसों में यह पहले मना कर दिया गया था, उन्हें ये प्रमाणपत्र कैसे दिया जाए। सरकार इस बारे में राज्यों के लिए नए दिशानिर्देश जारी करे।

कुछ कमियों को दूर करना होगा
पीठ ने पूछा कि जिला स्तर पर समिति का गठन कब किया जाएगा और समिति के समक्ष कोविड पीड़ितों को क्या दस्तावेज जमा कराने होंगे। पीठ ने कहा, अनुपालन रिपोर्ट देखने से ऐसा लगता है कि कुछ कमियां रह गई हैं, जिन्हें दूर किया जाना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में 80 फीसदी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है।

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