मध्यप्रदेश

Home Isolation में रह रहे मरीजों की हो बेहतर व्यवस्था, जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल में कराएं भर्ती: CM के निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona) खतरनाक हो गई है। प्रदेश में तीसरी लहर में अब तक कुल 14 हजार 413 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें 13 हजार 862 मरीज होम आइसोलेशन (home isolation) में हैं। इस बीच बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कोरोना नियंत्रण (corona control) और उपचार की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की देखभाल और उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्था (excellent arrangement) सुनिश्चित की जाये। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती किया जाये।

वहीं सीएम ने निर्देश दिये कि कोरोना के उपचार की अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं हों। वर्तमान में प्रदेश में कोविड उपचार (covid treatment) के लिये कुल 50 हजार 873 बेड्स उपलब्ध हैं। इनमें 10 हजार 55 सामान्य बिस्तर, 27 हजार 901 आक्सीजनयुक्त सामान्य बिस्तर तथा 12 हजार 917 HDU/ICU बिस्तर हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी (Health Minister Dr. Prabhuram Choudhary) ने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रदेश में कोविड केयर सेंटर्स (covid care centers) में 13 हजार 965 बिस्तर उपलब्ध हैं। कोविड के उपचार के लिये प्रदेश में 9 अस्थाई अस्पताल बनाये गये हैं, जिनमें 740 बिस्तर हैं। इनमें 437 आक्सीजन युक्त हैं।

आक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता
सीएम ने आगे कहा कि कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अस्पतालों एवं कोविड केयर सेंटर्स में आक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। अस्पतालों एवं कोविड केयर सेंटर्स में 17 हजार आक्सीजन कंसंट्रेटर (covid care centers), 36 हजार 393 आक्सीजन सिलेण्डर्स, 190 (206 मीट्रिक टन) PSA प्लांट तथा निजी क्षेत्र में 60 PSA प्लांट हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज एवं शासकीय अस्पतालों में 1847 वेंटीलेटर कोविड मरीजों के उपचार के लिये उपलब्ध हैं।

होम आइसोलेशन किट में दी जाने वाली दवाएं
होम आइसोलेशन में मरीजों को दी जा रही मेडिकल किट में टेबलेट अजीथ्रोमाइसिन 500 एम.जी., टेबलेट एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन-सी), टेबलेट सेट्रीजिन 10 एम.जी., टेबलेट मल्टीविटामिन, टेबलेट पेरासिटामॉल 500 एम.जी./650 एम.जी., टेबलेट रेनिटीडीन 150 एम.जी. एवं टेबलेट जिंक 20 एम.जी. शामिल हैं।

प्रदेश में कोरोना नियंत्रण संबंधी प्रतिबंध

  • प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये रात्रि 11 से प्रात: 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया।
  • सभी प्रकार के मेले, जिनमें जन-समूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित हैं।
  • समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स थिएटर, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में केवल कोविड-19 के दोनों टीके लगाये हुए व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति है।
  • समस्त स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक बच्चे 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ रहेंगे।
  • विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों का मिलाकर अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे।
  • अंतिम संस्कार और उठावना में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
  • समस्त सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।

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