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महाराष्ट्र में फिर बढ़ी सख्ती: दोनों डोज वाले विदेशी यात्रियों को RTPCR रिपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य

मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना (Corona) के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहां पर केरल (Kerala) के बाद सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज दर्ज किए जा रहे हैं। जहां केरल में 30 हजार के आसपास मरीज मिल हैं तो वहीं महाराष्ट्र में भी चार से पांच हजार मरीज हर दिन मिल रहे हैं। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देख राज्य सरकार (State government) ने कोरोना नियमों (corona rules) को और सख्त करने का फैसला ले लिया है। सरकार ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके विदेशी यात्रियों को RTPCR रिपोर्ट एयरपोर्ट पर दिखाना अनिवार्य कर दिया है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा आदेश में यह भी बताया गया है कि नए नियम मिडिल ईस्ट (middle east), यूरोप और दक्षिण अफ्रीका (Europe and South Africa) से आने वाले यात्रियों पर लागू होंगे। सरकार ने अपील की है कि आदेश में किसी को भी रियासत नहीं दी जा रही है, बल्कि तीसरी लहर (Third Wave) की आशंका से बचने पूरी सावधानी बरती जा रही है। इससे साफ हो गया है कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने नए आदेश में सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। अब ये सख्ती भी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट (Delta variant of Corona) तेजी से फैल रहा है।





राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब जो भी शख्स दूसरे देश से मुंबई लैंड करेगा, उन्हें अपने साथ कोरोना की RTPCR रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर राज्य में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अब वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। ऐसे में अब पुराने नियमों को भी और ज्यादा सख्त कर दिया गया है और सभी से इनका पालन करने की अपील की गई है।

दो हफ्ते पहले भी सरकार ने जारी किया था आदेश
दो हफ्ते पहले भी राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश के मुताबिक यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट (Vaccine Certificate) दिखाना जरूरी रहेगा। दोनों वैक्सीन लगना तो जरूरी है ही, इसके अलावा दूसरी वैक्सीन को लगे भी 14 दिन होना अनिवार्य रहेगा। ये भी कहा गया था कि अगर कोई यात्री इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो उन्हें कोरोना की निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। वो रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए।

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