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केन्द्र की मुहर: अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिले दान पर नहीं लगेगा टैक्स

अयोध्या। केंद्र सरकार (central government) ने अयोध्या (Ayodhya) में मस्जिद के निर्माण (Mosque construction) में योगदान देने वालों को टैक्स में छूट पर मुहर लगा दी है। मस्जिद निर्माण के प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाले ट्रस्ट के एक सदस्य ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। ट्रस्ट ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट ()Income Tax Act की धारा-80जी के तहत दान में टैक्स से छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ने बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि (Mosque-Ramjanmabhoomi) विवाद मामले में मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी। इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) के सबसे पहले इसके लिए आवेदन करने के 9 माह बाद यह फैसला लिया गया है।

अयोध्या विवाद पर लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया था। विवादित जगह पर कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था। साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था। इसके बाद सरकार ने अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी।





मस्जिद निर्माण का काम इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ((IICF) ) की निगरानी में हो रहा है। फाउंडेशन ने 9 महीने पहले दान पर टैक्स में छूट देने की मांग की थी। फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी (Chairman Zafar Farooqui) बताते हैं कि उनकी ओर से पिछले साल 1 सितंबर को आईटी एक्ट की धारा-80जी के तहत टैक्स छूट के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे इस साल 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने 3 फरवरी को दोबारा आवेदन दिया था, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण (Ram temple construction) के लिए दान देने पर टैक्स में छूट दी गई थी। आईटी एक्ट की धारा-80G के तहत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है।

ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि शुक्रवार को उन्हें टैक्स में छूट को मंजूरी देने वाला सर्टिफिकेट (Certificate) मिल गया है। उन्होंने कहा कि टैक्स में छूट देने का फैसला देरी से होने के कारण विदेशों से भी दान नहीं आ सका। उन्होंने बताया कि मस्जिद के लिए अब तक 20 लाख रुपए मिल चुके हैं। हमने डोनेशन के लिए कोई कैंपेन शुरू नहीं किया है। अब तक सभी ने अपनी मर्जी से दान दिया है।

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