शशि थरूर को बड़ी राहत: कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले किया आरोप मुक्त
नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) की मौत के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से कांग्रेस नेता शशि थरूर (Congress leader from Shashi Tharoor) को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता को बरी कर दिया है। कोर्ट से बरी होने के बाद शशि थरूर ने कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि पिछले सात साल से अधिक समय से इस दर्द को झेल रहा था। बता दें कि शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 498 अ (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया था।
सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक बड़े होटल में हुई थी। अपनी मौत से कुछ दिनों पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति थरूर के एक पाकिस्तानी पत्रकार (Pakistani journalist) के साथ संबंध हैं। पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर के ऊपर मानसिक उत्पीड़न (mental harassment) करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार का नाम भी सामने आया था।
जहर से हुई थी मौत!
सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला तब काफी हाईप्रोफाइल केस माना गया था। 29 सितंबर 2014 को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपा थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है। बोर्ड ने कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं जो पेट में जाने या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं।