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हाईकोर्ट की फटकार के बैकफुट में EC, दो मई को विजय जुलूस और जश्न पर लगाया बैन

नई दिल्ली। देश में कोरोना (Corona) महामारी के बढ़ते कहर और मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) की फटकार के बाद चुनाव आयोग (Election commission) ने बड़ा फैसला लिया है। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों (Assembly elections) के परिणाम दो मई को घोषित होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद विजय जुलूस (Victory procession) या जश्न पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नतीजों के बाद जीतने वाला प्रत्याशी सिर्फ दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट (Certificate) लेने जा सकता है। चुनाव आयोग अभी अन्य पाबंदियां भी लगा सकता है, जल्द ही संपूर्ण गाइडलाइन्स (Overall guidelines) जारी हो सकती हैं।

कोरोना का संकट पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा है। ऐसे में चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। बंगाल में सातवें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों (Big rallies), रोड शो (road show) और पद यात्रा पर रोक लगा दी थी, राजनीतिक दलों (Political parties) से वर्चुअल सभाएं करने की अपील की थी। साथ ही वोटिंग से 72 घंटे पहले ही प्रचार बंद करने का निर्देश दिया था। ऐसे में अब जब वोटिंग खत्म होने को है, तो चुनाव आयोग की तरफ से काउंटिंग डे की तैयारियां की जा रही हैं।





मद्रास हाईकोर्ट ने भी लगाई थी फटकार
कोरोना के बढ़ते संकट के बीच बीते दिन ही मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की चुनावी सभा (Election meeting) पर रोक नहीं लगाई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठे होते रहे। फटकार लगाने के साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि 2 मई को गिनती के लिए पूरा प्लान तैयार किया जाए। अगर इस दिन किसी तरह की चूक होती है, तो अदालत काउंटिंग पर ही रोक लगा देगी।

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